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कैराना। कोर्ट ने चोरी के आरोपी को भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर आठ माह के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2025 में अहसान उर्फ अपुन निवासी ग्राम मन्नामाजरा के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर चोरी के आरोप में भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की धारा-303(2) व 317(2) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी अहसान उर्फ अपुन को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास(आठ माह) एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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