कैराना। कोर्ट ने वाहन चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2023 में फैजान निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर चोरी का वाहन बरामद होने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप सोमवार को कोर्ट ने आरोपी फैजान को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
